सिद्दारमैया, अन्य से जुड़े मामले में ईडी ने मैसूर विकास प्राधिकरण की और 92 सम्पत्तियां कुर्क कीं

नयी दिल्ली, 10 जून (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य के खिलाफ मैसूर नगर विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा भूखंडों के आवंटन में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिल में 92 अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया है।

इस जांच में अब तक 400 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्तियों की कुर्की करायी जा चुकी है।

ईडी की मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की की प्रारंभिक कार्रवाई सोमवार को की गयी। इन सम्पत्तियों का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये आंका गया है।

ये सम्पत्तियां सहकारी आवास समिति और ऐसे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो मुडा के अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के मुखौटा के रूप में काम कर रहे हैं। जांच एजेंसी इस मामले में पहले भी 160 भूखंडों की कुर्की करा चुकी है, जिनका मूल्य 300 करोड़ रुपये आंका गया है।

ईडी ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की मैसूर इकाई की ओर से इस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को आधार बना कर उसमें धन शोधन के पहलू की जांच शुरू की है।

विज्ञप्ति के अनुसार ईडी की जांच में विभिन्न क़ानूनों और सरकारी आदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और धोखाधड़ी कर के मुड़ा की साइटों (जमीनों) के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले का पता चला। ईडी की जांच में अपात्र संस्थाओं/व्यक्तियों को मुआवजे की जमीनों के अवैध आवंटन में मुडा के कई पूर्व आयुक्तों की भूमिका सामने आयी है, जिनमें जीटी दिनेश कुमार का भी नाम है।

ईडी का कहना है कि जांच के दौरान नकद, बैंक हस्तांतरण, चल/ अचल संपत्तियों के रूप में अवैध आवंटन करने के लिए रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य एकत्र किये गये हैं। एजेंसी ने कहा है कि उसने अवैध आवंटन में अपात्र लाभार्थियों की पहचान और सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेजों/ अधूरे दस्तावेजों के इस्तेमाल और कुछ मामलों में आवंटन पत्रों को पिछली तारीख से जारी किये जाने के मामले भी पकड़े हैं।

एजेंसी का कहना है कि इन मामलों में रिश्वत को एक सहकारी समिति और आवंटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों/ सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया।

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