इटारसी। तृतीय अपर जिला न्यायालय इटारसी के न्यायाधीश आदित्य रावत ने ग्राम चांदोन निवासी फूलवती बाई (57 वर्ष) को फावड़े से प्रहार कर हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (बीएनएस धारा 109) के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 5 अप्रैल 2024 को हुई थी जब आरोपी ने विवाद के दौरान नर्मदा कलम के सिर पर फावड़े से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। नर्मदा को पहले डीएसपीएम अस्पताल और फिर जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया था। मामले में 18 गवाहों का परीक्षण हुआ। आरोपी फूलवती बाई पहले ही 81 दिन जेल में रह चुकी है, जिसे सजा में समायोजित किया जाएगा। न्यायालय ने उसे एक माह की अंतरिम जमानत का लाभ भी दिया है।
