रीवा:रीवा नगर के प्रकाश काम्पलेक्स की दुकानों के सामने फुटपाथ पर अस्थाई रूप से अतिक्रमण कर प्लास्टिक पन्नी का व्यवसाय किये जाने तथा दुकान के सामने स्कूटर/मोटर सायकल एवं अन्य वाहन खड़े कराये जाने से हो रही लोगों को असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर 34 दुकानदारों को नोटिस में सख्त चेतावनी दी गई है.
नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आपका दुकान 35 माह के लिये किराये पर आवंटित है तथा उसका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है. पूरित किये गये अनुबंध अनुसार दुकान के अतिरिक्त (क्षेत्र में) किसी स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और न ही न्यूसेन्स/प्रदूषण किया जा सकता, व्यवसायियों द्वारा लगातार दुकान के सामने प्लास्टिक पन्नी का व्ययवसाय किया जा रहा है तथा दुकान के सामने वाहन खड़े कराये जा रहे हैं, जो अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन, जबकि इस काम्पलेक्स केे आसपास 02 वाहन पार्किंग स्थल नगर निगम रीवा द्वारा बनाये गये हैं, उनमें वाहन खड़ा कराना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं करने से जनसामान्य को हो रही असुविधा को देखते हुए दुकान का आवंटन निरस्त करने की अंतिम नोटिस जिन दुकानदारों को दी गई है.
