जबलपुर: नियम विरुद्ध तरीके से प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से आवेदन पेश करते हुए कहा गया कि नर्सिंग कॉलेज की तरफ प्रदेश में संचालित पैरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी नियमों को ताक में रखकर दी गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की है।
गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से साल 2022 में दायर याचिका में प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच के आदेष जारी किये थे। सीबीआई की जांच प्रारंभिक जांच में 169 कॉलेज सूटेबल,65 कॉलेज अनसूटेबल तथा 74 कॉलेज में कमियां पाई गई थी। सीबीआई की दूसरी जांच में 129 कॉलेज में कमियां पाई गई थी।याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को पेश किये गये आवेदन में कहा गया है नर्सिंग कॉलेज जैसे फर्जीवाडा पैरामेडिकल कॉलेज को मान्यता देने में किया गया है। मान्यता के लिए निर्धारित नियमों को पालन नहीं किया जा रहा है।
