
पन्ना। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में आरोपी रमेश पिता सुंदरलाल (उम्र 43) को 11 साल के सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने 6 जून 2023 को पीड़िता के घर में घुसकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और बाद में कई बार शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी उसे ग्वालियर और रीवा ले गया तथा 25 जून 2024 को पन्ना बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पन्ना में एफआईआर दर्ज हुई। डीएनए जांच में बच्ची का जैविक पिता आरोपी साबित हुआ। अभियोजन ने पीड़िता, नवजात शिशु और डॉक्टरों के बयान समेत सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए रमेश को दोषी करार दिया। अर्थदंड न चुकाने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की जीत माना जा रहा है।
