नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को नहीं दिया जायेगा प्रमोशन

जबलपुर। नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को नौकरी में प्रमोशन दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि नये नियम भी पूर्व के अनुसार हैं। नियमों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित दिशा -निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सक्सेना तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को सरकार की तरफ से बताया गया कि नये नियम के अनुसार पदोन्नति प्रदान करने के आदेश नहीं जारी किये जायेगे। युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर याचिका पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गयी है।

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी वेटनरी डॉक्टर स्वाति तिवारी व अन्य सहित दायर तीन याचिकाओं में कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में यथास्थिति के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने संशोधित नियम 2025 के तहत प्रमोशन के आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में प्रदेश सरकार के तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी दायर किया गया था। याचिका में कहा गया था कि नये तथा पूराने नियम एक सामान्य है ।

याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने एम नटराजन तथा जरनैल सिंह मामले में आदेश जारी किये थे कि आरक्षित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण तब किया जाये, जब उनके वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। इसके अलावा उनके प्रशासन से किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिये। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में आदेश दिये है कि एससी एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं प्रदान किया जाये। सरकार के पास आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का डाटा उपलब्ध नहीं है। पूरे नियम के अनुसार ही नये नियम की आड में प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की तरफ से अंडरटेकिंग दी गयी कि आरक्षण प्रदान करते हुए कर्मचारियों को प्रमोशन दिये जाने के आदेश प्रदेश सरकार जारी नहीं करेंगी। युगलपीठ ने प्रदेश सरकार सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर पी सिंह तथा अधिवक्ता सुयश मोहन गुरू ने पैरवी की।

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