जघन्य हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

सतना: जमीनी हिस्सा बांट को लेकर शराब पिलाने के बाद पेट्रोल डालकर जला देने जैसी जघन्य हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन प्रदीप कुमार दुबे के न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 2-2 हजार रु के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह से प्राप्त जाानकारी के अनुसार घटना अक्टूबर 2021 की है. शाम के समय असरार निवासी राकेश बर्मन ने अपने ही गांव के अशोक सोंधिया को फोन कर शराब पीने के लिए बुलाया.

पोखरी के पास दोनों शराब पी रहे थे कि उसी दौरान अतुल बर्मन भी वहां पहुंच गया. तीनों लोग शराब पीने के बाद जमीनी हिस्सा बांट को लेकर विवाद करने लगे. जिसके चलते राकेश और अतुल ने अशोक के साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग से तड़प रहे अशोक ने निकट स्थित पानी में छलांग लगा दी और रात भर बेहोश पड़ा रहा. सुबह स्थानीय लोगों ने उसे जली हुई हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी.

अमरपाटन स्थित अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीर हालत में अशोक ने तहसीलदार को मृत्युकालिक बयान दिया. अमरपाटन से सतना और फिर रीवा रेफर किए जाने के बावजूद अशोक की 10 दिन बाद मृत्यु हो गई. उभयपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा म़ृत्युकालिक साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को उक्त दण्डादेश से दण्डित किया गया.

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