नशे के लिए 100 रुपये नहीं देने पर पिता की हत्या करने वाले को उम्रकैद

मुरैना: नशे के लिए 100 रुपये नहीं देने पर बेसबाल के डंडे से पीट-पीटकर अपने पिता की हत्या करने वाले नशेड़ी बेटे को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल दहला देने वाली यह घटना करीब एक साल पहले मुरैना शहर के दत्तपुरा में हुई थी। अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।16 मई 2024 को कोतवाली थाना क्षेत्र के दत्तपुरा में रहने वाले रवि प्रताप जाटव से उसके बेटे सुधांशू ने जेब खर्च के लिए 100 रुपये मांगे। सुधांशू नशे का आदी थी, पिता को लगा कि यह पैसे भी नशे के लिए मांग रहा है, इसलिए उसने इंकार कर दिया। इस बाद से गुस्साए सुधांशू ने बेसबाल का डंडा उठाकर पिता के सिर पर चार-पांच वार किए। सिर फटने से रवि प्रताप वहीं गिर गया, इसके बाद सनकी बेटे ने प्रेस से अपने पिता के हाथ-पैर जला दिए।
पिता की चींख-पुकार सुनकर मां शकुंतला जाटव आई तो सुधांशू ने मां पर भी बेसबाल के डंडे से हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां शकुंतला गंभीर घायल हुई। कोर्ट में इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अधिकारी इंद्र सिंह गुर्जर व संदीप मिश्रा ने बताया, कि जिला न्यायालय के सप्तम अपर न्यायाधीश ने सुधांशू का अपराध गंभीर माना, इसलिए उसे उम्रकैद की सजा व छह हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है।

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