नयी दिल्ली 27 जून (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी की नोएडा में दो संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया।
सीबीआई के अनुसार संपत्तियों की कुर्की के लिए आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किया गया है।
सीबीआई के अनुसार यह अधिकारी ईपीएफओ के नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत था। उसके खिलाफ दो वर्ष पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था।
जांच में पता चला कि आरोपी लोक सेवक ने आय के ज्ञात स्रोतों से 86 लाख 37 हजार 603 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। यह भी पता चला कि उसने दो अचल संपत्तियों यानी नोएडा में दो फ्लैटों में निवेश किया था।
