
ग्वालियर। पुरानी आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में आपसी भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक पक्ष के फकीर सिंह की मौत हुई थी, जबकि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को चोटें आई थीं. अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने हत्या के मामले में सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन लोगों पर जुर्माना लगाया. हालांकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है.
वहीं मारपीट के आरोप में दूसरे पक्ष के 6 लोगों को एक-एक साल की सजा हुई है. इसके अलावा सभी पर 2-2. हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि 2014 में थाना बिजौली में नाथू सिंह ने एफआईआर कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि सुबह 8 बजे भतीजा रामदास ड्यूटी के लिए मालनपुर जा रहा था. पुरानी रंजिश के चलते सुमेर ठेकेदार के पुरा के पास रास्ते में अंगद, दाताराम, मुकेश, संजू, भूरा, राजू , मुड्डू, केदार, मानसिंह, राजवीर और अन्य लोगों ने रामदास को लाठियों से बुरी तरह पीटाई की. सूचना मिलते ही नाथू सिंह, फकीर सिंह, रामवीर और संजीव घटना स्थल पहुंचे. आरोपियों ने उन्हें भी पीट-पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया. वहीं इलाज के दौरान फकीर ने दम तोड़ दिया.
