अवैध कॉलोनी विवाद: क्या नप अध्यक्ष की पत्नी पर होगी FIR 

शाजापुर। कालापीपल नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल की पत्नी नीना अग्रवाल के नाम पर अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। जिस नगर परिषद को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वही अपने मुखिया के परिवार के कारण सवालों में है।

शुजालपुर एसडीएम अर्चना कुमारी ने नीना अग्रवाल और सोनिया अग्रवाल को अवैध कॉलोनी के लिए नोटिस जारी करते हुए मप्र कॉलोनी अधिनियम 2021 और नगर पालिका अधिनियम 1961 के उल्लंघन का दोषी माना है। बिना अनुमति प्लॉट बेचने, नक्शा पास न कराने और डायवर्जन न कराने के चलते 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अब बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद दो अन्य कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज करा चुकी है, तो क्या वह अपने ही अध्यक्ष की पत्नी पर भी वैसी ही कार्रवाई करेगी?

यदि एफआईआर दर्ज होती है, तो अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल मप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 41 के तहत पद से भी हट सकते हैं। अब निगाहें प्रशासन की निष्पक्षता और सख्ती पर टिकी हैं।

इनका कहना है

मेरी कॉलोनी 1990 की है. पटवारी ने 2007-08 गलत डाल दिया. मैं नगर परिषद अध्यक्ष 2022 में बना हूं. अध्यक्ष बनने के पहले ही कॉलोनी कट चुकी थी. सभी प्लॉटों का नामांतरण हो चुका था. एसडीएम ने नोटिस दिया है, जिस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई.

जयप्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर परिषद, पानखेड़ी

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