
जबलपुर। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना ने आज एक आदेश जारी कर जिले में नए नलकूप (बोरवेल) खनन पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह निर्णय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मॉनसून की शुरुआत के साथ पेयजल स्रोतों के जलस्तर में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस साल की भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए, कलेक्टर कार्यालय ने बीते 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) के तहत 30 जून 2025 तक नवीन नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम जिले में पेयजल संकट को टालने और भूजल संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाया गया था।
