सीहोर. बस में जा रही एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल उम्र 20 वर्ष को दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव द्वारा की गई थी.
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता के पिता ने 3 फरवरी 22 को अहमदपुर थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी अव्यस्क बेटी को भोपाल जाने के लिए बस में बैठाया था, लेकिन वह भोपाल नहीं पहुंची. तलाश करने पर पता चला कि कोई युवक बहला-फुसलाकर ले गया है. पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच कर आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल निवासी ईंटखेड़ी भोपाल के पास से पीडि़ता को छुड़ाकर परिजनों को सौंपा गया. पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसे गांधी नगर बस स्टेण्ड भोपाल से एक सुनसान खेत पर झोपड़े में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
