खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर उचित मूल्य दुकान विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी

सीधी । प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग सीधी के 31 जुलाई 2026 के आदेश के पालन में शासकीय उचित मूल्य दुकान करवाही के विक्रेता कामता प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर थाना मझौली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रकरण में एफआईआर क्रमांक 0641 दर्ज किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया एवं मात्रा के अनुसार नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुरूप दुकान में भौतिक रूप से भी खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण अथवा स्टॉक में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता के कारण होने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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