मदिरा बिक्री: तय कीमत से अधिक पर शराब बेचने वाले 17 दुकानदारों पर 25 लाख का जुर्माना

सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बार पुनः निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब विक्रय करने वाले 17 मदिरा दुकानों पर कार्यवाही करते हुए 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। शराब खरीदते समय शराब दुकान पर चस्पा किए गए क्यू आर कोड का इस्तेमाल करें और यदि अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी शिकायत करें।

निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य वसूलने पर जिला अंतर्गत कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर विक्रय संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में श्रीमती कीर्ति दुबे, सहायक आयुक्त आबकारी जिला सागर द्वारा जिले अंतर्गत अभियान चलाया जाकर जिले के अधीनस्थ कार्यपालिक आबकारी दल द्वारा जिले अंतर्गत 102 मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेजिंग की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही दौरान 17 कम्पोजिट मदिरा दुकान कमशः गुजराती बाजार, सिविल लाईन, गोपालगंज, तिलकगंज, झांसी बस स्टेण्ड, बहेरिया तिगडडा, कुड़ारी, बीना इटावा, बरौदियाकला, बारधा, गौरझामर, भड़ाना, मोहली, स्टेशन रोड, पटनाबुजुर्ग, पुरव्याऊ, पटकुई, कर्रापुर एवं रौन पर एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर विक्रय संबंधी 17 प्रकरण दर्ज किये जाकर संबंधित लायसेंसी को नोटिस जारी किये गये है। उक्त 19 प्रकरणों में जुर्माना राशि रूपये 29,21,289/- है।

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