उज्जैन, 05 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में कॉलोनाइजर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने प्रकरण दर्ज किया है।
इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद गौरीनंदन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन परिसर कॉलोनी के कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने इस संबंध में चार आरोपियों ऋतुराज सिंह चौहान, जसराज शर्मा, सोनू शर्मा और पुष्पराज सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि इन कॉलोनियों के लिए नगर निगम, रेरा और अन्य संबंधित एजेंसियों से अनुमति नहीं ली गई। साथ ही यहां प्लॉट खरीदने वालों को मूलभूत सुविधाएं देने का वादा कर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं गईं।
कॉलोनाइजर द्वारा शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने का भी आरोप है।
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