जबलपुर: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने सेवा काल में दिवंगत शासकीय कर्मी के पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आदिवासी विकास विभाग को 90 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता मंडला निवासी मनीष कोल की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता के निधन के बाद से परिवार आर्थिक दिक्कत से गुजर रहा है।
पेंशन से गुजारा संभव नहीं। लिहाजा, नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई। लेकिन मनमाने तर्क देकर आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई है। पूर्व न्यायदृष्टांत रेखांकित किए गए हैं। जिनको पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति मिली है, उनके भी विवरण दिए गए हैं।
