जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में एसडीओ का निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस विशाल धगट की अवकाशकालीन एकलपीठ ने एसडीओ को याचिकाकर्ता के आवेदन पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये है।सतना निवासी मंगलदीन साकेत व अन्य की ओर से अधिवक्ता नितिन जैन ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि तहसीलदार ने 13 मई को याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने दलील दी तहसीलदार के आदेश को एसडीओ के समक्ष चुनौती दी है, जोकि लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने स्टे के लिए भी आवेदन पेश किया है जोकि विचाराधीन है। यदि निर्माण हटाया जाता है तो याचिकाकर्ताओं को बहुत अधिक नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा कि एसडीओ द्वारा पारित निर्णय से तहसीलदार को अवगत कराएं और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाये।
