जबलपुर: केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रक्षा विभाग से पूछा है कि सेवानिवृत्त चार्जमैन के विरुद्ध रिकवरी क्यों निकाली गई। कैट के न्यायिक सदस्य जस्टिस एके श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्या की युगलपीठ ने रक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर जनरल ईएमई, आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर के कमांडेंट, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस एकाउंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल जबलपुर निवासी सतपाल सिंह बडवाल की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आवेदक की नियुक्ति 1987 में हुई थी और वह 2023 में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व में गलत वेतन निर्धारण का आधार बताते हुए 2 लाख 69 हजार रुपए की रिकवरी निकाल दी। दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कई न्यायदृष्टांत हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी नहीं निकाली जा सकती।
