ईओडब्ल्यू ने दो अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण किया पंजीबद्ध

मुरैना, 24 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना में कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों से 95 लाख से अधिक रुपए के के़ सी़ सी़ ऋण निकाले जाने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक बागचीनी में पदस्थ शाखा प्रबंधक और बैंक कृषि अधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार जिले के बागचीनी में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक आर०एल० जोनवार और भोपाल अरेरा हिल्स मंडल प्रमुख एस. के. द्वारा कूटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 97 लाख रूपये के के. वाय.सी. ऋण निकाले जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी।
इस प्रकरण की जांच में पाया गया कि 06 अक्टूबर 2007 से 21 मार्च 2011 की अवधि के दौरान पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागचीनी जिला मुरैना में पदस्थ शाखा प्रबंधक अजय कुमार भट्ट और बैंक कृषि अधिकारी कुनाल नाग तथा अन्य द्वारा 50 हितग्राहियों के के० सीसी खातों में कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 95 लाख 31 हजार रुपए के०सी०सी० ऋण दर्शाकर राशि का गबन किया गया है। इसमें 50 हितग्राहियों में से 45 हितग्राहियों का अस्तित्व नहीं है जबकि 5 हितग्राहियों का अस्तित्व में होना पाया गया है, जिनके द्वारा लोन लेने से इंकार किया गया है। आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध भादवि संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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