पुलिस पर पथराव करने वालों को कैद

भैरूंदा:न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रगति मित्रा द्वारा आरोपी को छुड़ाने व पुलिस पर पथराव करने वाले को एक-एक वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि थाना गोपालपुर पर फरियादी नंदराम ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 अप्रैल 2019 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की आताराम बारेला निवासी निमोटा अवैध रूप से कच्ची शराब महुआ बेचने के लिए घर में रखे हुए हैं.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आताराम पिता हुसैन के घर दबिश देकर अवैध रूप से देशी कच्ची महुआ की शराब कुल 115 लीटर कीमत जब्त की. पूछताछ पर आरोपी ने जुर्म कबूल किया. आरोपी आताराम को गिरफ्तार कर वापस थाना आते समय आरोपी के घर के बाहर के रास्ते में दिलीप बारेला एवं अन्य तीन व्यक्ति द्वारा घेरकर आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया व पत्थर बाजी करने से फरियादी को हाथ व पीठ में चोट आई व शासकीय वाहन में पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हुआ.

थाना गोपालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया. न्यायालय द्वारा आरोपी कमल सिंह आत्मज नारायण, दिलीप आत्मज हुसैन, परसराम आत्मज हुसैन, लच्छीराम आत्मज हुसैन सभी निवासी ग्राम निमोटा को एक-एक वर्ष का कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. शासन की ओर से पेरवी अभियोजक शिरीष उपासनी सहायक जिला अभियोजन द्वारा की गई.

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