सीहोर। पाक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर ने पीडि़ता को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद विडियो और फोटो वायरल करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. न्यायालय द्वारा पीडि़ता और आरोपी के बीच न्यायालय से बाहर हुए राजीनामे को भी अमान्य मानते हुए आरोपी को सजा से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदारसिंह कौरव द्वारा की गई थी.
पीडि़ता अपनी बुआ के देवर की शादी में आई थी. जहां वह विक्की फोटो ग्राफर से मिली थी. जान पहचान एक दूसरे से बात करने लगे. 27 अगस्त 19 को विक्की का जन्मदिन था. विक्की उसे कैफे ले गया. वहां विक्की मेरे साथ जबरदस्ती की और विडियो भी बनाए.पुलिस ने प्रकरण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में आरोपी का पीडि़ता से राजीनामा होने के बाद भी आरोपी विक्की को दोषसिद्ध ठहराया गया.
