तीन माह में बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान करें

जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने तीन माह के भीतर बकाया राशि आठ प्रतिशत की दर से ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिये हैं। साथ ही एरियर का लाभ प्रदान करने भी कहा।याचिकाकर्ता बसंत राम मरावी, योगेश चिले, दीप्ति हनवत की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व डॉ. ज्योति प्रवीण वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में कार्यरत हैं।

आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन के 2010-12 के नियम के अनुसार जो लेक्चरर पीएचडी धारक नहीं हैं, वे छह वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही छह हजार रुपये के शैक्षणिक ग्रेड-पे के पात्र होंगे। इसी आधार पर पदोन्नति समिति ने चारों याचिकाकर्ताओं की छह वर्ष सेवा पूरी होने के आधार पर छह हजार एजीपी दिये जाने की अनुशंसा की थी। जिसके अनुसरण में प्राचार्य ने जुलाई, 2017 में छह हजार शैक्षणिक ग्रेड-पे दे दी थी। लेकिन एक माह बाद बिना सुनवाई एकपक्षीय तरीके से जुलाई, 2017 के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश की वैधता को चुनौती दी गई।

Next Post

आखरी दिन तक भी नहीं हुआ एक भी पंजीयन

Fri May 16 , 2025
जबलपुर: जिला प्रशासन द्वारा तुअर की फसल बेचने के लिए अंतिम तिथि 15 मई रखी गई थी, लेकिन आख़री दिन तक भी एक भी किसानों ने तुअर बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया है। जिससे यह साबित होता है कि जिले के किसान समर्थन मूल्य पर तुअर बेचने के लिए […]

You May Like