जबलपुर: रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानवृत्ति के 10 दिन पूर्व रिकवरी निकालने को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी है। कैट के न्यायिक सदस्य जस्टिस एके श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्य की युगलपीठ ने एसईसीआर बिलासपुर के महाप्रबंधक और डीआरएम को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
शहडोल निवासी जय नारायण रॉय की ओर से बताया गया कि रेलवे ने अतिरिक्त भुगतान का हवाला देते हुए उन्हें 21 मार्च 2024 को 2 लाख 74 हजार की रिकवरी निकाल दी। इसके बाद 31 मई को वे सेवानिवृत्त हो गए। दलील दी गई कि सेवानिवृत्ति के 10 दिन पूर्व इस तरह की रिकवरी नहीं की जा सकती। मामले को गंभीरता से लेते हुए कैट ने रेलवे के अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
