एसडीएम व पंचायत सचिव आदेश का पालन करें वरना हाजिर हो

जबलपुर: हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम और पंचायत सचिव को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, अन्यथा अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मामला बैतूल की ग्राम पंचायत राई आंवला की सरपंच सुमन डागे से जुड़ा है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन आदेश के बावजूद उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है।

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