आवंटित जमीन की लीज कर दी निरस्त

 

जबलपुर। यूनिट स्थापित करने के लिए शासन ने जबलपुर बरगी हिल्स स्थित आईटी पार्क में प्रदान की गयी जमीन की लीज निरस्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने स्थास्थिति के आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।

याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता मेसर्स टीडीएस कार्पाेरेशन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2016 में आई टी कंपनियों को बढ़ावा देने एवं आई टी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति और योजना 2016 प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत जबलपुर में बरगी हिल्स को आईटी पार्क के रूप में चिह्नित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में आईटी यूनिट संचालन हेतु भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन किया था। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा आवेदक को प्लॉट क्रमांक 1 आवंटित किया है। याचिकाकर्ता ने कठिन प्रयासों से पथरीले प्लॉट में कार्य प्रारंभ कर उसे समतल किया। कार्य के दौरान नजदीकी प्लॉट मालिक से सीमा संबंधी विवाद होने के कारण याचिकाकर्ता को सिविल न्यायालय की शरण लेनी पडी थी। उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित है।

याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत तर्को पर विचार किये बिना ही मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने आवंटित प्लॉट में यूनिट संचालित नहीं किये जाने के कारण जमीन की लीज को निरस्त कर दिया गया। जिसके खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि सिविल न्यायालय में जमीन का सीमा संबंधित विवाद का मामला लंबित है। जिसके कारण पूरा प्रोजेक्ट रूका हुआ है। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये।

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