राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की अगली सुनवाई 17 मई को

सुलतानपुर, 28 अप्रैल (वार्ता) सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मई मुकर्रर की है।

एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। वादी मुकदमा के अधिवक्ता ने कोर्ट में मामले से जुड़े गवाह अनिल मिश्रा पेश किया, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जिराह किया। जिराह की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने पर विशेष न्यायधीश ने 17 मई को अगली सुनवाई की तिथि नियत की है।

जिले के थाना कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।

वर्ष 2025 के शुरुआत में 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी, लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी। 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है। अप्रैल माह में सुनवाई के लिए कोर्ट से ये तीसरी तारीख लगी थी।

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