अनाधिकृत हूटर लगे वाहन से वसूला तीन हजार का जुर्माना

इंदौर: राजीव गांधी चौराहे पर सूबेदार सुमित बिलोनिया ने वाहन क्रमांक एमपी 09 जेडजे 0235 को अनाधिकृत हूटर लगाए जाने पर रोका. मौके पर वाहन चालक से 3000 का जुर्माना वसूला गया और हूटर हटवाया. वहीं, रेडिसन चौराहे पर सूबेदार अमित यादव ने अमानक नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका, जिसकी नंबर प्लेट पर व्हाइट सीमेंट पोती गई थी ताकि ट्रैफिक कैमरे चालान न कर सकें।

हालांकि चालक पुलिस की नजरों से बच नहीं सका. इसके अलावा अन्य कई वाहनों पर भी अमानक नंबर प्लेट और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वाहन चालकों के लिए चेतावनी
बिना अनुमति के वाहन में हूटर लगाना कानूनन अपराध है, अमानक या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है. ट्रैफिक कैमरों से बचने के प्रयास में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने अपील की है कि सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें.

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