जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद राम किंकर मिश्रा का चयन निरस्त कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय के कुलगुरू और रजिस्ट्रार को नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमानुसार ही उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएं। इसके लिए तीन माह की मोहलत दी है।
जबलपुर निवासी किरण अहिरवार ने याचिका दायर कर बताया कि राम किंकर को नियम विरुद्ध तरीके से अतिरिक्त अंक दिये गये हैं। अनावेदक को विवि कर्मी होने के 5 अंक और अनुभव के 6 अंक प्रदान किए गये हैं। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने दलील दी कि नियम में इस तरह के अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान नहीं है। साक्षात्कार के बाद याचिकाकर्ता ने विवि के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
