सतना: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने सम्पूर्ण मैहर जिले में 30 जून तक बिना अनुमति नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम के अंतर्गत जिले के सम्पूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी प्रकार बिना अनुमति किसी भी शासकीय भूमि के जल स्त्रोत से पेयजल और घरेलू प्रयोजन को छोडकर अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। नहरों के प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्त्रोतों का जल दोहन किन्हीं भी साधनों से जल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के सूखने या वैकल्पिक रूप से अन्य कोई सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्त्रोत का अधिग्रहण कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
