जबलपुर में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध

जबलपुर:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्‍सेना ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रस्‍ताव अनुसार इस वर्ष वर्षाकाल में जिले में सामान्य औसत वर्षा से कम वर्षा हुई है। साथ ही सिंचाई इत्यादि कार्यों में भू-गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पेयजल स्रोतो के जलस्तर में कमी आई है। सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की क्षमता प्रभावित न हो, इसलिये निजी नलकूप खनन में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। सा‍थ ही जनहित में पेयजल एवं अन्य निस्तार समस्याओं को देखते हुये जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने, पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिये 30 जून तक के लिए सम्पूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

जारी आदेश में उन्‍होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल का उपयोग नही करेगा। कलेक्‍टर सक्‍सेना ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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