जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी से सेक्शन ऑफीसर के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी से रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यकारी निदेशक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी श्याम मोहन वर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ततान में उनकी उम्र 75 वर्ष हैं। सेवानिवृत्ति के कई वर्ष बाद बिजली कंपनी ने अतिरिक्त भुगतान का हवाला देते हुए 2 लाख 40 हजार रुपए की रिकवरी निकाल दी है। सेवानिवृत्ति के सालों बाद रिक्वरी निकाला जाना अवैधानिक व अनुचित है।
