सतना में कुत्ते-मवेशी-बैल और अन्य पशुओं को पालने पर 50 से 200 रूपये तक शुल्क

सतना: नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कुत्ते, मवेशी और बैल सहित अन्य पशुओं पर 50 रु से लेकर 200 रु तक का पंजीकरण शुल्क लगाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को नगर सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा मंगलवार को हरी झण्डी दे दी गई. जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम धीरज कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को महापौर योगेश कुमार ताम्रकार, उपायुक्त वित्त भूपेंद्र देव परमार और मेयर इन कौंसिल के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई. एमआईसी की बैठक में नगर निगम सीमा क्षेत्र में लोक मार्गों अथवा स्थानों पर आवारा पशुओं के समुचित नियंत्रण  के लिए शासनादेश के क्रम में पशुओं के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव सामने आया.

इस प्रस्ताव को नगर सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा सर्वसम्मति से हरी झण्डी दे दी गई. इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को परिषद की ओर अग्रेषित कर दिया जाए. प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक कुत्ते पर 150 रु का पंजीकरण शुल्क लगेगा. पंजीकरण शुल्क के बाद हर वर्ष इसके नवीनीकरण के लिए 50 रु का शुल्क देना होगा. इसी कड़ी में मवेशी और बैल पर 200 रु का पंजीकरण शुल्क लगेगा. जिसका नवीनीकरण हर साल होगा, और उसके लिए 100 रु का वार्षिक शुल्क लगेगा. इसके अलावा अन्य पशुओं पर भी 50 रु का पंजीकरण शुल्क लगाया गया है. जिसके नवीनीकरण के लिए हर वर्ष 25 रु का शुल्क लगेगा.
कांजी हाउस में निरोध का शुल्क निर्धारित
एमआईसी की बैठक में कांजी हाउस में जानवरों को बंद किए जाने के लिए  शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दे दी गई. जिसके अंतर्गत कुत्ते को पहली बार कांजी हाउस में निरुद्ध किए जाने पर 100रु, दूसरी बार 200 रु और तीसरी बार 500 रु का शुल्क लगेगा. इसके साथ ही निरोध के लिए प्रतिदिन 50 रु का शुल्क देना होगा. इसी कड़ी में मवेशी और बैल को कांजी हाउस में पहली बार निरुद्ध किए जाने पर 200 रु, दूसरी बार 500रु और तीसरी बार 1000 रु का शुल्क लगेगा. इसके साथ ही कांजी हाउस ममें निरोध का प्रतिदिन 100 रु का शुल्क लगेगा. अन्य पशुओं के प्रथम अपराध पर यह दर 100 रु, दूसरे अपराध पर 200रु और तीसरे अपराध के लिए 500 रु निर्धारित की गई है. इसके साथ अन्य पशुओं को कांजी हाउस में निरोध का शुल्क प्रतिदिन 100 रु की दर से चुकाना होगा

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