जबलपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अवैध पंजीयन के आरोप संबंधी मामले में जबलपुर के कोठारी व एप्पल अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी विनय जी डेविड व प्रशांत वैश्य की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोठारी व एप्पल अस्पताल को पंजीयन प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज न होने पर भी अवैध रूप से पंजीयन प्रदान किया गया। जिस पर पंजीयन निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाये। वहीं मामले में उप महाधिवक्ता बीडी सिंह ने कोर्ट में दस्तावेज पेश कर बताया गया कि शिकायत मिलने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही जारी है। विगत दिनों कोठारी अस्पताल तथा एप्पल अस्पताल के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। शासन द्वारा ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले में शहर में संचालित सभी नियम विरूद्ध अस्पतालों की अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता बीडी सिंह ने राज्य शासन व सीएमएचओ जबलपुर व भोपाल की ओर से नोटिस प्राप्त किये। जबकि शेष अनावेदकों को स्पीड पोस्ट, आर्डनरी पोस्ट और हमदस्त आदि सभी तरीकों से नोटिस भेजने के निर्देश जारी किये गये है। कोर्ट ने मप्र शासन, नगर निगम, सीएमएचओं, कोठारी अस्पताल, एप्पल अस्पताल और हैदराबाद ओमेगा अस्पताल को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने जनहित याचिका को एक अन्य जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध व लिंक करने की मांग की। जिस पर न्यायालय के द्वारा दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की व्यवस्था भी दे दी।