एससी-एसटी वर्ग के गेस्ट फैकल्टी को हाईकोर्ट से राहत

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मिलेगी आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट
जबलपुर: असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में गेस्ट फैक्लटी को एसटी-एसटी वर्ग के तहत मिलने वाली आयु सीमा की छूट का लाभ नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एससी-एसटी वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने चयन सूची तथा परीक्षा परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं करने के निर्देश भी दिये।

दमोह निवासी छोटे लाल अहिरवार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। असिस्टेंट प्रोफेसर तथा खेल अधिकारी के लिए एमपीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया गया है। जिसके फार्म भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। सेवा में कार्यरत होने के कारण सभी गेस्ट फैक्टली को आयु सीमा में रियायत प्रदान करने हुए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल निर्धारित की गयी है।

याचिका में कहा गया था कि वह एसटी वर्ग का है और आरक्षित वर्ग श्रेणी में आने के कारण एससी एसटी वर्ग को अतिरिक्त पांच साल की आयु सीमा छूट मिलती है। सेवारत होने के कारण गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में छूट दी गयी है। एससी एसटी वर्ग के गेस्ट फैक्टली को संविधान से मिले आयु सीमा की अतिरिक्त छूट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एससी एसटी वर्ग के गेस्ट फैक्टली को आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट प्रदान करने के आदेष जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की।

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