
भैरूंदा। गुरू- शिष्य की मर्यादा को कलंकित करने वाले कामांध शिक्षक को पाक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन द्वारा पांच साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले इस शिक्षक के खिलाफ छात्राओं ने गंदी हरकत करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था.
विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि भैरूंदा निवासी 52 वर्षीय रामभरोस केवट शासकीय स्कूल में शिक्षक था. पीड़ित छात्राओं ने गत 12 जुलाई 24 को थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल में शिक्षक रामभरोस केवट उनसे छेड़छाड़ करता था. आरोपी ने पीडि़ताओं से कहा कि इस घटना के बारे में घर पर किसी से नही बताना, नही तो तुम्हें और मारूंगा. फिर पीड़िताओं ने अपने घर पर जाकर घटना के बारे में परिजनों को बताया. अगले दिन पीडि़ताओं के परिजनों ने स्कूल जाकर आरोपी शिक्षक रामभरोस को समझाया तो रामभरोस ने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी हरकत नही करेगा, किन्तु कुछ दिन बाद ही वह फिर छात्राओं के साथ गंदी हरकतें करने लगा. हाथ पकड़ लिया और कमरे का गेट लगा कर गंदी हरकत करने लगा, आरोपी शिक्षक ने ऐसी गंदी हरकत एक से अधिक बालिकाओं के साथ की थी, उन्होंने अपने परिवारजन के साथ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई.
आरोपी शिक्षक द्वारा पूर्व में भी शासकीय स्कूल में शिक्षक रहते हुये बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ व गंदी हरकत की थी तब थाना गोपालपुर में प्रकरण दर्ज हुआ था। न्यायालय ने रामभरोस केवट को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
