भोपाल, 18 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल की एक अदालत ने लगभग छह माह पूर्व पांच वर्षीय एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आज फांसी की सजा सुनायी। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी की मां और बहन को दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
विशेष न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने पांच वर्ष की अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने के अभियुक्त अतुल निहाले को दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही आरोपी की मां और बहन को साक्ष्य छिपाने का दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के कारावास और एक-एक सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 2024 को पीडिता की मां भोपाल के थाना शाहजहानाबाद में अपनी पांच वर्ष की अबोध बच्ची के गुम हो जाने की सूचना दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री 24 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे अपनी दादी के साथ बडे पापा के फ्लैट मे गई थी। बच्ची ने अपनी दादी से कहा कि वह अपनी किताबें, कॉपी और पेन लेकर आती है, लेकिन वह नहीं लौटी।
इसके बाद बच्ची की तलाश की गयी, तभी बच्ची की मां ने अपने पति को फोन पर सूचना दी और उनके आने पर थाना मे रिपोर्ट लिखवाने गयी। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरे की जांच की और उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। इसी बीच फ्लैट एफ 02 के पास से बहुत अधिक बदबू आने पर पुलिस दल ने दरवाजा खुलवाया, तो आरोपी की मां और बहन पुलिस को गुमराह करने लगी। तभी महिला पुलिस को बुलाया गया और फ्लैट की तलाशी में बच्ची का शव बरामद किया गया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी अतुल और उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
