कोट्टायम (केरल) (वार्ता) केरल में कोट्टायम जिले की एराट्टुपेट्टा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता पीसी जॉर्ज को जमानत दे दी, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का हवाला देते हुए 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।
24 फरवरी को श्री जॉर्ज भारत में कथित तौर पर आतंकवादियों से जुड़े एक समुदाय के खिलाफ अपनी टिप्पणी के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे।
इससे पहले 5 जनवरी को एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान श्री जॉर्ज की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने तब भारत में मुसलमानों के एक वर्ग की तुलना आतंकवादियों से की थी और उनसे पाकिस्तान चले जाने को कहा था।
सात बार के विधायक और केरल जनपक्षम (धर्मनिरपेक्ष) के पूर्व नेता जॉर्ज ने मामले के सिलसिले में कोट्टायम के एराट्टुपेट्टा में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने 2022 में इसी तरह के एक मामले में दी गई जमानत के मानदंडों का उल्लंघन किया है।
भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी एराट्टुपेटा के मुहम्मद शिहाब द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की।
एराट्टुपेटा पुलिस ने मुस्लिम यूथ लीग म्युनिसिपल कमेटी की शिकायत के आधार पर जॉर्ज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य धार्मिक घृणा पैदा करना था।