बालिका से दुष्कृत करने वाले को 20 साल की सजा 

खंडवा। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्राची पटेल ने नाबालिक के साथ घिनौना काम करने वाले एक व्यक्ति को 20 साल की सजा और 2000 के जुर्माने से दंडित किया है। उन्होंने ऐसे बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई है। केस के मुताबिक, पीडि़ता उम्र-17 वर्ष, आरोपी परिवर्तित नाम एक्स को पहले से जानती थी। 20 नवंबर 2020 को दिन के लगभग 12 बजे आरोपी उसके घर आया। उससे कहने लगा कि 4-5 दिन घूमकर आते है। पीडिता अपने घर से अपने परिजनों को बिना बताये आरोपी उसे भगा ले गया था। उसे जंगल में टपरी बनाकर रखा ओर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीडिता को बरामद किया था। उसके माता पिता के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस थाना धनगांव ने अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। डी.एन.ए. रिपोर्ट से भी सभी आरोपी की पुष्टि हुई। इसके बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।

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