गांजा तस्कर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर: सुनेरा पुलिस ने 19 नवंबर 2019 को गांजा तस्कर जगदीश पिता देवी गिर निवासी ग्राम चिनका, थाना मोहन बडोदिया मुखबीर की सूचना पर 4 किलोग्राम गांजा के साथ भिलवाडिय़ा जोड़ से पकड़ा था, जिसे विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शाजापुर द्वारा दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया. लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि 19 नवंबर 2019 को थाना पुलिस सुनेरा को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हीरो होण्डा मोटर साइकिल से अपनी पीठ पर टंगे बेग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर शाजापुर से सारगंपुर की ओर जा रहा है, जिसे तत्काल जाकर पकड़ा जा सकता है.

इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ थाना सुनेरा क्षेत्र में एबी रोड भिलवाडिय़ा जोड़ पहुंचकर झाडिय़ों में छुपकर आरोपी का इंतजार करने लगे. 15-20 मिनट बाद आरोपी हीरो होण्डा मोटर साईकिल से आता दिखाई दिया, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा. जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बैग में से 4 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला था, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी जगदीश गिर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सुनेरा थाना में धारा 08/20 एनडीपीस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आए साक्ष्य तथा प्रमाणों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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