दोषी के वेतन से होगी 50 प्रतिशत कटौती
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एके पालीवाल की एकलपीठ ने अवमानना प्रकरण में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राशि जमा न होने की सूरत में दोषी अधिकारी के वेतन से 50 प्रतिशत कटौती का प्रविधान किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त पंप अटेंडेंट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रीवा की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्रा व अभिमनोज ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता के हक में आदेश पारित किया था। लेकिन पालन नहीं किया गया। मामला कार्यभारित स्थापना के रूप में की गई सेवाओं की गणना पेंशन व अन्य देय स्वत्वों के भुगतान हेतु जोड़े जाने के साथ समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने से संबंधित है। 90 दिन में ये लाभ देने थे, लेकिन नहीं दिये गये। इसके स्थान पर याचिका दायर करने समय चाहा गया। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
