50 फीसदी राशि ब्यॉज सहित लौटाए

हाईकोर्ट ने कहा-कोई भी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 50 फीसदी की किश्त की राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिये है।याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी रितेश साहू की ओर से अधिवक्ता एमआर वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2015 में नगर परिषद अमरवाड़ा ने दुकानों की नीलामी की थी।

याचिकाकर्ता ने भी उसमें हिस्सा लिया और अमानत राशि के साथ कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा किया। शेष राशि जमा नहीं करने पर उसे आवंटन नहीं हुआ। बाद में एडिशनल कलेक्टर छिंदवाड़ा ने वर्ष 2016 के एक नियम का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि जब्त करने के आदेश दिये, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए उक्त निर्देश दिये।

Next Post

अपराध का उचित अन्वेषण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें

Sun Feb 23 , 2025
जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस को दिये निर्देश जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गोयल की अदालत ने अपने एक आदेश में कहा कि ऐसा लगता है पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने के समुचित प्रयास नहीं किये गये हे। अदालत ने धोखाधड़ी के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा […]

You May Like