जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस को दिये निर्देश
जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गोयल की अदालत ने अपने एक आदेश में कहा कि ऐसा लगता है पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने के समुचित प्रयास नहीं किये गये हे। अदालत ने धोखाधड़ी के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर असहमति दर्शाते हुए अपने आदेश में लेख किया कि केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पुलिस ने संदेहास्पद व्यक्तियों से पूछताछ कर अपराध का सही पता लगाने के समुचित प्रयास नहीं किया है।
वहीं शिकायतकर्ता मनोज गुप्ता ने भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर असंतुष्टि प्रकट की है। जिस कारण पुलिस थाना संजीवनी नगर द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है। पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपराध का उचित अन्वेषण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मामला कूटरचित हस्ताक्षर कर अवैध रूप से मध्य प्रदेश वुशु संघ पर कब्जा करने का प्रयास किए जाने के आरोप से संबंधित है। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने उक्त निर्देश दिये।
