2022 में हुए मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने वालों को आजन्म कारावास
नवभारत न्यूज
खंडवा। थापना के पास 2022 में हुए मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने वालों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। इसमें सुपारी देने वाले बड़वाह के पास के निवासी समेत तीन अन्य को बराबर रूप से हत्या में दोषी माना गया है। महेंद्र नाम का युवक एक व्यक्ति की बहन पर गलत नजर रखता था। उसने सुपारी किलरों से हत्या करवाई थी।
मांधाता पुलिस ने मामले की तह में जाकर सबूत पेश किए थे। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार टेकाम खण्डवा ने आरोपी विष्णु उर्फ शिवम पिता सूर्यकुमार चौरसिया जो मूल रूप से जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश का है। फिलहाल वह जैमलपुरा बड़वाह में रहता था। इसके अलावा शिखर जैन पिता मोहनलाल जैन, पिपल्या थाना करही जिला खरगोन, इकबाल पिता मोहम्मद हनीफ खान, जैमलपुरा बडवाह व युसुफ खान पिता करीम खान, जैममलपुरा बडवाह को आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
सुपारी फिर मर्डर
्आरोपीगण शिवम उर्फ विष्णु व युसुफ पकड़ में आए तो, उन्होंने पूरे प्लान की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि पिपल्या बुर्जुग निवासी शिखर जैन के परिवार की महिला पर मृतक महेन्द्र गलत नजर रखता था। आरोपी शिखर जैन ने मृतक महेन्द्र को सुपारी देकर मरवाने का मामला उजागर हुआ। उसने फोन करने वाले आरोपी शिवम उर्फ विष्णु की काल डिटेल व जानकारी निकाली तो सब धड़ाधड़ पकड़ा गए। शराब दुकान, किराना दुकान व अन्य जगह के सीसीटीवी फुटेज में सब खुलासा हो गया।
पुलिस ने सब मामले सीक्वेंस में जमाकर कोर्ट में रखे। इससे इन्हें सजा हो गई।
शव गड़वा दिया
मर्ड्रर 29 व 30 अप्रैल 2022 की रात्रि में नजर निहाल आश्रम के गेट के आगे थापना रोड पर हुआ था। वहां लाश पड़ी मिली थी। इसे एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताकर शव को उसी दिन गड़वा दिया था। मृतक के परिजन भाई राजेन्द्र व मृतक की पत्नी रंजना निवासी ग्राम पिपल्या बुर्जुग थाना करही जिला खरगौन को सोशल मिडिया के माध्यम से जब सूचना मिली तो वे लोग थाना मांधाता गए ओर मृतक के फोटो व कपड़ों से उसकी पहचान कर ली।