कार्य अनुभव के मामले में अतिथि शिक्षकों को मिली हाईकोर्ट से राहत

हाईकोर्ट ने कहा चयन प्रक्रिया में किया जाये शामिल

जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फार्म भरने के दौरान कार्यरत अतिथि शिक्षकों से 200 दिनों या तीन सेमेस्टर के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र मांगे जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एकलपीठ ने निर्धारित वर्तमान में निर्धारित अनुभव नहीं रखने वाले अतिथि शिक्षकों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिये है।

याचिकाकर्ता प्रियंका सैनी, सुनीता कटारे सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने फार्म भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित की थी। जिसे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि फॉर्म भरने के दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए 200 दिन या तीन सेमेस्टर का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ईशान सोनी ने एकलपीठ को बताया कि नियमानुसार चयनित होने पर अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होता है। चयन प्रक्रिया में फार्म भरने के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र मांगा जाना नियम विरूध्द है। याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक निर्धारित अनुभव शीघ्र पूरा कर लेगें। ऐसी स्थिति में उनका चयन के लिए फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाना पक्षपात पूर्ण है। याचिका में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।

याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग है। एकलपीठ ने अंतरिम आदेश में चयन प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण-पत्र के कारण वंचित अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश जारी किये है। चयन प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

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