
नवभारत न्यूज
रीवा, 11 फरवरी, नगर पालिक निगम रीवा के सहायक राजस्व निरीक्षक सत्यविजय प्रताप सिंह शराब के नशे में धुत होकर सिरमौर चौराहे पर सडक़ किनारे पड़े हुये पाये गये थे, जिसका वीडियों भी वायरल हुआ है. जिससे निगम की छवि धूमिल हुई. उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के तहत् गम्भीर कदाचरण की श्रेणी में आता है. निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर उक्त कृत्य करने के कारण ‘‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9‘‘ के प्रावधानो के तहत सत्यविजय प्रताप सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में मुख्यालय नगर निगम कार्यालय रहेगा. नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जावेगा.
