हानिकारक केमिकल पर फैक्टि्रयों के चालान

झोन 18 में 3 फैक्ट्री पर चालानी कार्रवाई कर वसूले 70 हजार

इंदौर: नगर निगम की सिवरेज लाइन द्वारा कान्ह नदी में हानिकारक केमिकल बहाने को लेकर औद्योगिक इकाइयों के चालान बनाए गए. चालान की राशि जमा नहीं करने पर औद्योगिक लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. खास बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर भी ईटीपी प्लांट नहीं लगे पाए गए.कान्ह नदी में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं. बावजूद इसके सीवरेज लाइन द्वारा हानिकारक केमिकल लगातार छोड़ा जा रहा है.

आज निगम सिवरेज विभाग ने पालदा एवं उद्योग नगर की कैंडी लेक न्यूट्रीशियन, सुप्रीम फूड प्रोडक्ट्स और ईश्वरी फूड प्रोडक्टस द्वारा हानिकारक केमिकल सीवरेज लाइन में छोड़ा जा रहा था. उक्त तीनों फैक्टि्रयों का निगम सीवरेज विभाग ने 70 हजार का चालान बनाया. चालान की राशि जमा नहीं करने पर अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. आज कार्रवाई के दौरान जोन 18 के झोनल अधिकारी निर्माता हिंडोलिया, सीएसआई विनय मिश्रा, उपयंत्री अमित यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण कान्ह नदी में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में सांवेर रोड, भागीरथपुरा और कुम्हेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी.

ईटीपी संचालन में लापरवाही पर सख्ती
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) अनिवार्य रूप से स्थापित और संचालित करना होता है. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई फैक्टि्रयों में ईटीपी का संचालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई

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