
खरगोन, 08 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के एक न्यायालय ने शराब के नशे में कार को नहर में गिरा दिए जाने के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दी है। इस घटना में उसकी पत्नी और 3 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हो गई थी।
अधिकृत जानकारी के मुताबिक बड़वाह के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कौशलेंद्र सिंह भदोरिया ने आज दिए अपने निर्णय में बड़वाह क्षेत्र के जामनिया निवासी आकाश उर्फ गोलू को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 25 नवंबर 2023 को आकाश में नशे में अपनी कार लापरवाही से चला कर बड़वाह के एक्वाडक्ट पुल के समीप पंचवटी नहर में गिरा दी थी। इस घटना में वह तो नहर से बाहर निकल आया था ,लेकिन उसकी पत्नी पूजा और 3 वर्षीय पुत्री माही की कार में ही फंस जाने से मृत्यु हो गई थी।
आकाश की सास ने बताया था कि घटना के दिन भी उसने अपनी पत्नी पूजा से हमेशा की तरह झगड़ा किया था और उनके मना करने के बावजूद वह उनसे मिलने कार से ओंकारेश्वर आ रहा था।
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी की कि आरोपी के नशे में धुत्त होकर कार चलाने से न केवल उसकी पत्नी और पुत्री की असमय मृत्यु हुई, बल्कि उसके पुत्र को उसकी मां के स्नेह और संरक्षण से वंचित होना पड़ा। अतः इस मामले में आरोपी के प्रति नरम रवैया अपनाया जाना संभव नहीं है। इसमें उचित व शिक्षाप्रद दंड देना आवश्यक है।
