पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास

*कुक्षी।जमीन के विवाद को लेकर डेढ़ साल पूर्व पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे ने 2 हजार के अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता ने बताया की

20 मई 23 को थाना डही के ग्राम अजनारेपुरा पिपलूद की है जहां पर आरोपी डोंगरसिंह पिता बठा मंडलोई ने अपने पिता बठा पिता कोटवाल को जमीन की हिस्सेदारी की मांग को लेकर हुए विवाद मे आरोपी ने अपने पिता को फावड़े से मारकर हत्या कर आरोपी डोंगरसिंह फावड़ा लेकर वहां से भाग गया था।घटना की रिपोर्ट संबंधित थाना डही में दर्ज कराई गई, जहां पर अनुसंधान थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे एवं सुखदेव अलावा के द्वारा किया गया।

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