जबलपुर: बाईसवें जिला न्यायाधीश एसआर सीनम की अदालत ने जबलपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य पर न तो स्वयं हस्तक्षेप करे और न हो किसी अन्य से कराए। मामला ग्राम लक्ष्मीपुर की भूमि से संबंधित है।वादी न्यू जगदम्बा कॉलोनी निवासी मीना और मंजेश पटेल की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि जेडीए ने मनमानी की है। अदालत में प्रकरण लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि का विक्रय और हस्तांतरण कर दिया।
यही नहीं निर्माण की स्वीकृति दे दी। भूमि विजय नगर मुख्य मार्ग पर होने के कारण बेशकीमती है। यह उजागर किए बिना कि भूमि वाद ग्रस्त है, विशेष लोगों को औने पौने दाम पर बेच दी गई। इससे पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी करने तक की औपचारिकता पूर्ण नहीं की। इसलिये वादी के हक में राहतकारी आदेश पारित किया जाए। अदालत ने तर्को से सहमत होते हुए उक्त निर्देश दिये।
